
राजस्थान राज्य में स्नातक बेरोजगार आशार्थियों को बेरोजगारी भत्ता देने हेतु मुख्यमंत्री युवा संबल योजना ( Mukhyamantri Yuva Sambal Yojana 2021 ) दिनांक 01 फरवरी 2019 से प्रारम्भ की गई है।

इसके अन्तर्गत राजस्थान राज्य के विधि द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से डिग्री धारी पात्र स्नातक बेरोजगारों को अधिकतम दो वर्ष हेतु प्रतिमाह पुरूष आशार्थियों को 3000 रूपये एवं महिला, ट्रांसजेण्डर व विशेष योग्यजन श्रेणी के आशार्थियों को 3500 रूपये प्रति माह की दर से बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया जाता है।
मुख्यमंत्री युवा संबल योजना (Mukhyamantri Yuva Sambal Yojana) हेतु पात्रता :-
(i) प्रार्थी राजस्थान प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
(ii) (क) राजस्थान राज्य में स्थित विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त स्नातक डिग्रीधारी होना चाहिए।
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(ख) राज्य से इतर अन्य राज्य में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त स्नातक डिग्रीधारी महिला का विवाह राजस्थान राज्य के मूल निवासी से होने पर पात्र होगी।
(iii) प्रार्थी राजकीय या निजी क्षेत्र में सेवारत नहीं हो। प्रार्थी के पास स्व-रोजगार भी नहीं हो।
(iv) आयु सीमा :- अधिकतम आयु सीमा सामान्य आशार्थियों के लिए 30 वर्ष एवं अनुसूचित जाति/ जनजाति, महिला, ट्रांसजेण्डर एवं विशेष योग्यजन (निःशक्तजन) आशर्थियों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी। |
(v) स्थानीय रोजगार कार्यालय में ऑनलाईन पंजीकृत होना आवश्यक है।
(vi) प्रार्थी वर्तमान में अन्य किसी कोष से किसी भी प्रकार का भत्ता/छात्रवृति या किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त नहीं कर रहा हो।
(vii) प्रार्थी किसी भी राजकीय विभाग या संस्थान द्वारा किसी भी पद पर से पदच्युत(बर्खास्त) नहीं किया गया हो।
(viii) बेरोजगारी भत्ता प्रार्थी को अधिकतम दो वर्ष की अवधि अथवा उसके नियोजन/ स्व नियोजन प्राप्त | करने तक की अवधि जो भी पहले हो, के लिए स्वीकार्य होगा।
(ix) यदि एक परिवार में एक से अधिक बेरोजगार है तथा वे इस योजना के तहत योग्य हैं तो उनमें से अधिकतम दो व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता देय होगा।
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मुख्यमंत्री युवा संबल योजना Sarkari Yojana 2021
योजना का नाम | भुगतान |
अक्षत योजना 2007 | पुरुष आशार्थियों को 400 रुपयेए महिला आशार्थियों को 500 रुपये एवं निःशक्तजन आशार्थियों को 600 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ते का नगद भुगतान किया जाता था। |
अक्षत कौशल योजना 2009 | पुरुष आशार्थियों को 400 रुपयेए महिला आशार्थियों को 500 रुपये एवं निःशक्तजन आशार्थियों को 600 रुपये प्रतिमाह के बेरोजगारी भत्ते हेतु आर.के.सी.एल के माध्यम से कौशल वाउचर दिया जाता था। |
अक्षत योजना (बेरोजगारी भत्ता योजना – 2012) | पुरुष आशार्थियों को 650 रुपयेए महिला एवं निःशक्तजन आशार्थियों को 750 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता का नगद भुगतान किया जाता था। |
योजना के लाभ :-
- युवाओं को नौकरी के अवसर तलाशने हेतु कोचिंगए पुस्तकें आदि में सहायता।
- युवाओं को कौशल प्रशिक्षण व कम्प्यूटर प्रशिक्षण लेने में उपयोग कर रहें है।
- सरकारी नौकरी हेतु आवेदन व शुल्क के रूप में उपयोग।
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